Forms 15G and 15H to save TDS on Interest Income | 15 G & 15 H फॉर्म क्या होते है ?

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फॉर्म 15G और 15H क्या होते है? 15 G & 15 H फॉर्म आपके लिए है या नहीं? इसे कब और कौन भरता है? किस पर एप्लीकेबल होते है ? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज के लेख को ध्यान से पढ़िए । आज हम आपको बताएंगे की फॉर्म 15 G और 15 H क्या होते है और ये आप पर एप्लीकेबल है या नहीं ?

आइये शुरू करते है ।

दोस्तों 15जी और 15एच टीडीएस कटने से बचाता है। लेकिन उसके लिए कोई टैक्स देनदारी नहीं होनी चाहिए। दोनों फॉर्म्स को भरने की शर्तें भी अलग-अलग हैं।

ये दोनों फॉर्म अपनी आय पर टीडीएस कटने से बचाने के लिए भरे जाते हैं। अगर आपको होने वाली कुल आय पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती तो दोनों में से कोई एक फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 

अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो तो बैंक 10 पर्सेंट टीडीएस काटेगा। अगर आप PAN के डिटेल्स नहीं देंगे तो टीडीएस 20 पर्सेंट की दर से काटा जाएगा। इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस से बचना हो तो आप 15G और 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15G 60 साल से कम के भारतीय नागरिकों, एचयूएफ और ट्रस्टों के लिए होता है। वहीं 15H 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए होता है। एनआरआई टीडीएस छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। 

Form 15G या Form 15H सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म हैं | इनमें कोई व्यक्ति घोषित करता है कि उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट यानी कर लगने योग्य सीमा से कम है | इसलिए उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए |

15G और 15H की वैधता केवल एक साल के लिए होती है |इन्हें हर साल जमा करने की जरूरत पड़ती है |

फॉर्म 15G या 15H के जमा करने में विलंब के कारण काटे गए अतिरिक्त TDS का रिफंड केवल इनकम टैक्स रिफंड फाइल कर ही लिया जा सकता है |

आइये अब जानते है की फॉर्म 15 G और 15 H की  पात्रता क्या है?

फॉर्म 15G:

फॉर्म 15G जमा करने के लिए इन शर्तों को ध्यान में रखा जाना है:

  • 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) इस फॉर्म को प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं |
  • एक भारतीय निवासी होना चाहिए |
  • स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए |
  • कुल आय पर टैक्स शून्य होना चाहिए |
  • फिक्स्ड डिपॉजिट पर कुल ब्याज आय मूल छूट सीमा से कम होना चाहिए |

फॉर्म 15 एच:

  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति इस फॉर्म को जमा करने के लिए पात्र हैं |
  • एक भारतीय निवासी होना चाहिए |
  • स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए |
  • कुल आय पर टैक्स शून्य होना चाहिए |

ये फॉर्म साल के शुरू में ही जमा कर दें ताकि बैंक आपकी इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स न काटे। हर साल नए फॉर्म भरने होते हैं क्योंकि साल दर साल आपकी इनकम में फर्क आ सकता है। अगर फॉर्म जमा करने के बाद फाइनैंशल इयर के बीच में आपकी अनुमानित आमदनी बढ़ती है तो आपको बैंक में 15G विदड्रॉल ऐप्लिकेशन जमा करना होगा, जिसमें आप इनकम में बदलाव की वजहें बताएंगे। 

दोस्तों हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15एच (Form 15H) को जमा करा सकते हैं | इससे पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की यह सीमा ढाई लाख रुपये तक थी | CBDT ने अब फार्म 15H में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है | यह संशोधन बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिये है |

वर्ष 2019-20 के बजट में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर से पूरी तरह छूट दी गई है | इसका लाभ 3 करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा | सीबीडीटी के संशोधन में कहा गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87A के तहत दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए जिन करदाताओं की कर देनदारी शून्य है बैंक और वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फार्म 15एच स्वीकार कर सकते हैं |

60 साल से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में फार्म 15एच भरकर देना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं की जा सके | ध्यान दीजिये कि 2019-20 के बजट में पांच लाख रुपये सालाना की आय रखने वालों को इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया था | इसमें पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले कर देनदारी से मुक्त हो गए | To बैंकों को अब उनसे भी फॉर्म 15एच स्वीकार करना होगा जिनकी इनकम 5 लाख रुपये तक है |

तो दोस्तों ये हमने आपको बताया की फॉर्म 15 G और 15 H क्या है और कैसे और कब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है । उम्मीद करते है की इन फॉर्म्स का सारा कांसेप्ट आपको समझ आ गया होगा और साथ ही उम्मीद करते है की आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा ।

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धन्यवाद् ।