इफको फर्टीलिज़ेर्स के हर कट्टे पर किसान को मिलता है 4000 रूपये का दुर्घटना बीमा, ऐसे मिलेगा क्लेम

Share

दोस्तों किसानों को खाद (fertilizer) खरीदने पर मुफ्त बीमा लाभ मिलता है। लेकिन देश के लाखों किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। इस कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे :

किसानों को खाद (fertilizer) बेचने वाली कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) एक दुर्घटना बीमा स्कीम चलाती है। कंपनी ने इस स्कीम का नाम ‘खाद तो खाद बीमा भी साथ’ (Khad ke Sath Bima) स्कीम रखा है। इफ्को किसान सुरक्षा के तहत उसकी कंपनी की डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर हर बोरी पर किसानों का बीमा करती है । कंपनी फर्टिलाइजर के प्रत्येक कट्टे पर 4 हजार रुपये का बीमा देती है। एक किसान अधिकतम 25 कट्टे खरीदकर के 1 लाख रुपये का बीमा ले सकता है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा भुगतान इफको द्वारा किया जाता है। बीमा कवरेज के बारे में किसानों को जागरूक भी किया जाता है।

बीमा अमाउंट

उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) के तहत एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार जनो को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। बीमे की यह राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। दुर्घटना में दो अंग क्षतिग्रस्त होने पर 2,000 रुपये/कट्टा के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपये बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। एक अंग क्षतिग्रस्त होने की दशा में 1,000 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बीमा कवरेज दिया जाता है।

किन परिस्तिथियो में मिलेगा बीमा क्लेम

खाद की खरीद के साल भर तक कोई किसान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे बीमा की राशि मिलती है। इसमें सांप काटने, रेल-सड़क दुर्घटना, डूबने, गैस सिलेंडर के फटने, जलने व किसी मशीन से दुर्घटना होने पर किसान और उसके द्वारा नामित परिवार का एक सदस्य बीमा राशि लेने का हकदार होता है। हालांकि प्राकृतिक कारण और आत्महत्या के मामलों में बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। किसी भी दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवारीजन योजना का लाभ उठाने के लिए दावा कर सकते हैं।  इसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पंचनामा होना चाहिए।  इसके अलावा अंगभंग होने की दशा में एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए।

कैसे मिलेगा लाभ

किसान खाद की बोरी खरीदते समय रसीद अवश्य लेनी चाहिए। जितनी बोरी की रसीदें होंगी उसी के अकॉर्डिंग क्लेम  मिलेगा। रसीद की वैलिडिटी  ग्यारह महीने की होती है । क्लेम लेने के लिए आपको क्लेम फॉर्म भर कर जमा करना होगा।

इफको से उर्वरक खरीदने के बाद हमेशा रसीद लें

इफको से उर्वरक खरीदने पर किसान को सदैव रसीद लेनी चाहिए। रसीद में किसान या खरीदार का नाम, पिता, पत्नी, पति या पुत्र का नाम नामित के रूप में अवश्य दें। इसके अलावा स्पष्ट रूप से पता, रसीद जारी करने की तिथि, खरीद रसीद पर इफको ब्रांड एवं उसके उत्पाद व खरीदी गई बोरी की संख्या का उल्लेख सुनिश्चित कराएं। नामित व्यक्ति का नाम, खरीददार का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना जरूरी है। खाद खरीदने की तिथि से एक महीने बाद यह बीमा सुविधा लागू हो जाती है।

जागरूकता के अभाव में किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इफ्को किसान सुरक्षा के तहत कंपनी डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर हर बोरी पर किसानों का बीमा करती है। इसके लिए इफ्को ने टोकियो जनरल बीमा कंपनी से समझौता किया है। इस बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कंपनी गोष्ठियों और किसान सम्मेलनों का भी आयोजन करती है। खाद की बोरी पर कंपनी ने ‘खाद तो खाद है बीमा भी साथ’ का स्लोगन लिखा होता है।

तो दोस्तों उम्मीद करते है की आज की जानकारी आपके काम ज़रूर आएगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!