Things to do before 31 March:31 मार्च को खत्म हो रही है इन 15 कामों की डेडलाइन, जल्दी कर लें ये काम

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मार्च का महीना साल का अहम महीना होता है।  इसकी वजह है कि मार्च महीना पूरा होने के साथ ही वित्त वर्ष खत्म हो जाता है।  इसलिए हर साल 31 मार्च कई कामों की डेडलाइन रहती है, विशेषकर टैक्स से जुड़े कामों की।  अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 

आइए जानते हैं इस साल 31 मार्च किन कामों के लिए आखिरी तारीख है।  तो चलिए शुरू करते है :

  • किसान क्रेडिट कार्ड  ​KCC के लिए आवेदन करें

मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है।  अगर आप इस स्‍कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके ल‍िए किसी भी नजदीकी बैंक शाखा पहुंचकर बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं।  फॉर्म भरने के बाद महज 15 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।

  • डबल टैक्सेशन से बचने के लिए डिक्लेरेशन फाइलिंग

कोरोना महामारी के कारण कई विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को मजबूरन भारत में लंबे समय तक रहना पड़ा। वित्त वर्ष 2020-21 की आय के लिए इन पर डबल टैक्सेशन की तलवार लटक रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे लोगों को 31 मार्च 2021 तक इस संबंध में सूचना देने के लिए कहा है। जारी किए गए सर्कुलर में विभाग ने ऐसे सभी लोगों को कहा था कि अगर वे डीटीएए की ओर से दी गई राहत के बाद भी डबल टैक्सेशन का सामना कर रहे हैं तो वे फॉर्म-एनआर जमा कर सकते हैं।

  • फाइल कर दें बिलेटेड और रिवाइज्‍ड रिटर्न

असेसमेंट ईयर 2020-21 (फाइनेंसियल ईयर 2019-20) के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की 31 मार्च 2021 अंतिम तारीख है।  किसी फाइनेंसियल ईयर के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है।  इसके लिए टैक्‍सपेयर को पेनाल्‍टी देनी पड़ती है।  संशोधित या रिवाइज्‍ड आईटीआर कोई टैक्‍सपेयर तब फाइल करता है,  अगर उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है।  31 मार्च की समयसीमा चूक जाने पर आप वित्त वर्ष 2019-20 का रिवाइज्‍ड या बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे।  बिलेटेड आईटीआर 10000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है।

एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के तहत टैक्‍स बेनिफिट लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। टैक्सपेयर को बेनिफिट लेने के लिए 31 मार्च तक अपने आर्गेनाइजेशन को जरूरी बिल जमा करने होंगे। बिल में जीएसटी की रकम और वेंडर का जीएसटी नंबर होना जरूरी है। एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम के तहत लाभ लेने के लिए कर्मचारी को एलटीए किराए की तीन गुना रकम 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाली सेवाओं या सामान में खर्च करनी है।

अगर आप उन टैक्सपेयर्स में से हैं, जिन्होंने इनकम टैक्‍स की पुरानी व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनी है तो 31 मार्च 2021 तक आपको टैक्‍स सेविंग इंवेस्‍टमेंट (Tax Saving Investment) पूरा कर लेना है। यह डेडलाइन चूक जाने पर आप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी आयकर देनदारी (Income Tax Liability) घटाने का मौका चूक जाएंगे।

फिलहाल 31 मार्च 2021 आधार (Aadhaar Card) को पैन (PAN) के साथ लिंक करने की भी आखिरी तारीख है। सरकार ने आधार व पैन को लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था। अगर 31 मार्च 2021 तक पैन के साथ आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन इनऑपरेटिव यानी निष्‍क्रिय हो जाएगा। इसलिए आपको इन्हें जल्द से जल्द लिंक करा लें।

सरकार ने बिना एक्स्ट्रा चार्ज के विवाद से विश्‍वास स्‍कीम के तहत पेमेंट की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दिया था। विवाद से विश्‍वास स्‍कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए अंतिम समयसीमा 31 मार्च है। इस स्‍कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

केन्द्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की भी घोषणा पिछले साल हुई थी। स्कीम के तहत कर्मचारी 10000 रुपये का ब्‍याज मुक्‍त एडवांस ले सकते हैं। कर्मचारियों को दिए गए एडवांस को अधिकतम 10 किस्तों में वसूला किया जाएगा। इस स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का फायदा 31 मार्च, 2021 तक लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। स्‍कीम के अंतर्गत होम लोन (Home Loan) पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (Credit Linked Subsidy) दी जाती है। यह सब्सिडी 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों के लिए उपलब्ध है।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्‍कीम (Emergency Credit Line Guarantee) की घोषणा की थी। इस स्‍कीम के तहत संस्‍थानों और लोगों को बिजनेस के लिए बिना गारंटी वाला लोन उपलब्‍ध कराया जा रहा है। इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्‍कीम का लाभ लेने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कहा है कि मौजूदा IFSC/MICR कोड केवल 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेंगे। 31 मार्च के बाद ग्राहकों को नए IFSC/MICR कोड का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से PNB में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India, UBI) का विलय प्रभाव में आया है। इस विलय के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी शाखाएं अब PNB की ब्रांच के तौर पर काम कर रही हैं। विलय के बाद अब PNB IFSC और MICR कोड में बदलाव कर रहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि OBC, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेकबुक भी केवल 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेंगी। 1 अप्रैल से ग्राहकों को नई चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा।

देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक मान्य हैं। 1 अप्रैल 2021 से इन बैंकों के चेकबुक इनवैलिड होने जा रहे हैं। ये वे बैंक हैं, जिनका अन्य बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। सिंडीकेट बैंक के मामले में केनरा बैंक कह चुका है कि सिंडीकेट बैंक की मौजूदा चेकबुक्स 30 जून 2021 तक मान्य रहेंगी।

SBI, कोटक महिन्द्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और HDFC ने लिमिटेड पीरियड के लिए बेहद सस्ते होम लोन की पेशकश की है। SBI, आईसीआईसीआई बैंक में 31 मार्च 2021 तक होम लोन रेट्स 6.70 फीसदी से शुरू हो रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) में 31 मार्च 2021 तक होम लोन के लिए ब्याज दर 6.65 फीसदी से शुरू हो रही है। वहीं एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों के लिए होम लोन पर ब्याज दर में 0.05 फीसदी की कटौती की है। इसके बाद अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री रखने वाले ग्राहकों को होम लोन 6.75 फीसदी ब्याज पर उपलब्ध होगा।

कोविड19 महामारी की वजह से पैदा हुए हालात में बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक दृष्टि से थोड़ी सहूलियत रहे, इसके लिए SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मई 2020 में खास पेशकश लेकर आए। यह पेशकश थी सिलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली एफडी (Fixed Deposit) में सीनियर सिटीजन को लागू ब्याज दर के ऊपर 0.50 फीसदी तक के एक्स्ट्रा ब्याज की। यानी रेगुलर कस्टमर को मिलने वाले ब्याज से 1 फीसदी तक ज्यादा ब्याज। इस पेशकश की डेडलाइन फिलहाल 31 मार्च 2021 है। यानी अभी सीनियर सिटीजन के पास फायदा लेने के लिए मार्च आखिर तक मौका है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई थी। वित्त मंत्रालय की ओर जारी किए गए बयान के मुताबिक करदाताओं द्वारा जताए गए कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने GSTR-9 और GSTR-9C प्रस्तुत करने की नियत तारीख को भारत निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद बढ़ाने का फैसला किया गया।

दोस्तों उम्मीद करते है की आप कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करेंगे।

तो दोस्तों उम्मीद करते है की आपको हमारा आज का आर्टिकल भी अच्छा लगा होगा।  हमारा आर्टिकल आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा।  और इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजियेगा।  धन्यवाद्।

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