ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) ने जून 2021 में ‘कोविड-19 रिलीफ स्कीम’ (Covid-19 Relief Scheme) को मंजूरी दी थी। इस स्कीम का मकसद ESIC के दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की कोविड19 से मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। किसी खास बीमारी को लेकर आई यह पहली योजना है। इसमें कोरोना बीमारी की चपेट में आकर मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है।
ईएसआईसी की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम के तहत उन लोगों के आश्रितों (Dependents) को राहत प्रदान की जा रही है, जिनकी ईएसआईसी में भुगतान करने के दौरान कोरोना से मौत (Covid-19 death) हो गई। खास बात है कि इस स्कीम का लाभ नकद भुगतान के रूप में हो रहा है और मासिक हो रहा है। ऐसे में कोविड से व्यक्ति की मौत के बावजूद भी आश्रित परिजनों को बतौर वेतन आर्थिक मदद मिल रही है। ESIC कोविड19 रिलीफ स्कीम 24 मार्च 2020 से प्रभावी होकर दो साल तक मान्य रहेगी।आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते है।
कोविड-19 रिलीफ फंड की पात्रता शर्तों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक राहत दी है। राहत यह है कि अब बीमाकृत व्यक्ति की कोविड से मृत्यु के मामले में राहत कोष का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम अंशदान अवधि को 70 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया गया है। हाल ही में हुई ईएसआईसी की 18वीं बोर्ड बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। अभी तक नियम था कि मृतक बीमित व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने, जिससे मौत हुई हो, के ठीक पूर्ववर्ती एक साल के दौरान कम से कम 70 दिन का अशंदान होना चाहिए।
पात्रता शर्तें
– अभी तक इस योजना के तहत किसी भी कंपनी में एक साल के भीतर कम से कम 70 दिन का जिसने ईएसआईसी में योगदान दिया हो, ऐसे कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस न्यूनतम अंशदान अवधि को 70 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया गया है।
– कोविड19 से मरने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी का कोविड19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले से ESIC ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है।
– मृत इंश्योर्ड कर्मचारी कोविड19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की तारीख तक रोजगार में होना चाहिए।
स्कीम के तहत मिनिमम कितनी राहत
ESIC कोविड रिलीफ स्कीम के तहत मिनिमम राहत 1800 रुपये प्रतिमाह है। ईएसआईसी के तहत आने वाले कर्मचारी ईएसआई एक्ट के अंतर्गत इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योर्ड कर्मचारी की कोविड19 से मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रितों को उनके बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ईएसआईसी कोविड19 रिलीफ स्कीम 24 मार्च 2020 से प्रभावी होकर दो साल तक मान्य रहेगी।
किसे मिलेगा लाभ
- जीवनसाथी, वैध या गोद लिया बेटा जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो, अविवाहित वैध या गोद ली हुई बेटी
- विधवा मां
- अगर 25 साल की उम्र के वैध/गोद लिए हुए बेटा या बेटी रोगी या अशक्त हैं और पूरी तरह से मृत इंश्योर्ड कर्मचारी पर निर्भर थे, तो वे भी पात्र होंगे।
अगर मृत कर्मचारी के पीछे उसका जीवनसाथी, बच्चे या विधवा मां नहीं हैं तो आंशिक या पूरी तरह से निर्भर ये रिश्तेदार स्कीम के तहत पेमेंट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे-
- विधवा मां के अलावा कोई अभिभावक
- नाबालिग अवैध बेटा, अविवाहित अवैध बेटी या वैध/अवैध/गोद ली हुई विवाहित बेटी और नाबालिग या नाबालिग विधवा बेटी
- नाबालिग भाई या अविवाहित बहन या नाबालिग विधवा बहन
- विधवा बहू
- पहले से मर चुके बेटे का नाबालिग बच्चा
- कोई भी अभिभावक न होने पर दादा-दादी
कितनी धनराशि मिलेगी
ESIC कोविड रिलीफ स्कीम के तहत मिनिमम राहत 1800 रुपये प्रतिमाह है। मृत इंश्योर्ड कर्मचारी के दैनिक औसत वेतन के 90 फीसदी के बराबर धनराशि उसके आश्रितों को दी जाएगी। इस 90 फीसदी को फुल रेट कहा जाएगा। अगर एक से ज्यादा आश्रित हैं तो राहत का बंटवारा ऐसे होगा-
– जीवनसाथी को पूरी जिंदगी फुल रेट का थ्री-फिफ्थ मिलेगा। अगर दो या दो से ज्यादा विधवा हैं तो इसी अमाउंट को सब में बराबर बांट दिया जाएगा।
– हर वैध या गोद लिए हुए बेटे को उसके 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक फुल रेट का टू-फिफ्थ मिलेगा। अगर बेटा रोगी/अशक्त है और मरने वाले पर पूरी तरह निर्भर था तो उसे रोग/अशक्तता खत्म होने तक राहत दी जाएगी।
– हर वैध या गोद ली हुई अविवाहित बेटी को फुल रेट का टू-फिफ्थ मिलेगा। अगर बेटी रोगी/अशक्त है और मरने वाले पर पूरी तरह निर्भर थी तो उसे रोग/अशक्तता खत्म होने तक भुगतान किया जाएगा।
– मृत कर्मचारी की विधवा मां को पूरी जिंदगी फुल रेट का टू-फिफ्थ मिलेगा।
– सभी आश्रितों को कुल मिलाकर फुल रेट तक ही भुगतान किया जाएगा। अगर जीवनसाथी, बच्चों और विधवा मां को राहत का किया गया बंटवारा फुल रेट को क्रॉस कर जाता है तो आश्रितों को राहत के अमाउंट को घटा दिया जाएगा।
अगर नहीं है जीवनसाथी, वैध बच्चे और विधवा मां तो अन्य आश्रितों को कितना अमाउंट
- विधवा मां या दादा-दादी के अलावा अन्य अभिभावक को पूरी जिंदगी फुल रेट का थ्री-टेंथ हिस्सा मिलेगा। अगर अन्य अभिभावक दो या दो से ज्यादा हैं तो बताया गया अमाउंट उनमें बराबर बांट दिया जाएगा।
- अन्य आश्रितों में शामिल पुरुष आश्रित को 18 साल की उम्र पर पहुंचने तक और महिला आश्रित को 18 साल का होने तक या शादी होने तक फुल रेट का टू-टेंथ हिस्सा हासिल होगा। इतना ही अमाउंट विधवा महिला आश्रित के मामले में उसके 18 साल का होने तक या दोबारा शादी होने तक मिलेगा। अगर ये आश्रित एक से ज्यादा हैं अमाउंट को बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा।
कैसे करे क्लेम
दोस्तों आज हमने बात की ESIC कोविड19 रिलीफ स्कीम के बारे में। उम्मीद करते है की आपको हमारा आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। धन्यवाद्। के तहत दावा करने वाले को CRS-I फॉर्म के साथ मृत कर्मचारी की कोविड19 पॉजिटिव रिपोर्ट (वास्तविक या अटेस्टेट फोटोकॉपी) और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र (वास्तविक) निकटतम ईएसआई ब्रांच कार्यालय में जमा करना होगा। साथ में आश्रितों का आईडी प्रूफ और उम्र का प्रूफ देना होगा। इसके लिए आधार या बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। मृत कर्मचारी के आश्रित की ओर से दावा किए जाने के 15 दिनों के भीतर उनके खाते में निर्धारित धनराशि जारी कर दी जाएगी।
दोस्तों आज हमने बात की ESIC कोविड19 रिलीफ स्कीम के बारे में। उम्मीद करते है की आपको हमारा आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। धन्यवाद्।